कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा ,व्यापारियों के दबाव का नहीं दिखा असर

हरिद्वार ब्यूरो

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार ने शर्तों के साथ लिया निर्णय

व्यापारियों के दबाव का नही दिखा असर कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाया

अब राज्य में कोरोना कर्फ्यू 8 जून से 15 जून सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

राशन की दुकान किराने की दुकान जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी किताबों की दुकानों को भी इन दोनों दिनों में निश्चित समय तक खोलने की छूट दी गई है।

कर्फ्यू के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा और इसे लगवाने के लिए आने जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।

कोविड-19 कर्फ्यू अवधि में शादी समारोह आयोजन ना करने की सलाह दी गई है यदि कोई समारोह स्थगित नहीं हो सकता तो 20 लोगों की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक रोजाना खुली रहेगी।

इलेक्ट्रिशियन ,प्लम्बर को छूट दी गई है

इंटरनेट सेवाओं , डी टी एच सेवाओ मोबाइल रिचार्ज प्रदाता कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन यथावत जारी रहेगा

बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी

चिकित्सा सेवाएं यथावत जारी रहेगी

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