उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटद्वार ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है[]
यह मामला सितंबर 2022 में सामने आया था, जब अंकिता भंडारी, जो वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गईं। बाद में चीला नदी से उनका शव इस घटना ने उत्तराखंड में भारी आक्रोश पैदा किया था, और जनता ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को *IPC की धारा 302, 201, 354A और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया, जबकि सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को IPC की धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया
इस मामले की सुनवाई दो साल आठ महीने तक चली, जिसमें 47 गवाहों को पेश किया गया। 19 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद, 30 मई को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया