हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिलने पर संतो और सनातनियों ने किया स्वागत हरिद्वार


ज्ञानवापी प्रकरण पर जिला कोर्ट वाराणसी का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा करने की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर पूजा अर्चना की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं और साधु संतों में खुशी की लहर है। और इस फैसले का स्वागत कर रहे है।