उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते नई गाइडलाइन की जारी -जानिए

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए

देहरादून

कोरोना वायरस की बढ़ती लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में आई उत्तराखंड सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एसओपी के अनुसार,

समस्त प्रदेश में रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं, प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी।

कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।

राज्य सरकार ने सार्वजनकि स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से करने की मंशा प्रकट की है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत कर दी गई है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत का नियम लागू किया गया है।

कुंभ के समय में कोई कटौती नहीं की गई है जबकि एक अखाड़े ने कोरोना के चलते कुम्भ समाप्ति की घोषणा कर दी है

राज्य ने हरिद्वार मेला कुंभ क्षेत्र की अवधि एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए जारी की थी। इसका मतलब यह हुआ कि हरिद्वार में महाकुंभ यथावत रहेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इसकी पुष्टि की है

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी एसओपी में कुंभ की अवधि को सीमित किए जाने के कयासों पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है। एसओपी में साफ कहा गया है कि मेला अवधि पूर्व की भांती रहेगी। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार मेला क्षेत्र को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 22 जनवरी को जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी और राज्य सरकार की ओर से बीती 26 फरवरी को जारी आदेश लागू रहेगा।

नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं किया है

देहरादून के कुछ क्षेत्रों में रात में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 10.30 से सुबह पांच बजे तक यह लागू रहेगा। औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, इमरजेंसी वाहनो, मालवाहकों से संबंधित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाईजहाज आदि से उतरने वाले और शादी और संबंधित समारोह आदि से संबंधित व्यक्तियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी।

निम्नलिखित दिशा-निर्देश किये गए जारी

  • सभी धार्मिक, राजनीितिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे।
  • सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि अब 50 प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  • सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
  • कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
  • 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।
  • सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *